असम को छोड़कर MP, UP, राजस्थान, समेत 12 राज्यों में कल से SIR: 7 फरवरी तक पूरी होगी प्रक्रिया...
12 राज्यों में वोटर लिस्ट अपडेट का बड़ा अभियान – 7 फरवरी तक चलेगा SIR
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह अभियान 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा ताकि आगामी चुनावों से पहले कोई योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सोमवार रात से ही इन राज्यों की मौजूदा वोटर लिस्ट “फ्रीज” कर दी गई है और अब केवल नए नाम जोड़ने या गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया चलेगी।
किन राज्यों में होगा SIR?
- अंडमान निकोबार
- छत्तीसगढ़
- गोवा
- गुजरात
- केरल
- लक्षद्वीप
- मध्य प्रदेश
- पुडुचेरी
- राजस्थान
- तमिलनाडु
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
ध्यान दें: असम में यह प्रक्रिया नहीं होगी। नागरिकता संबंधी नियमों के कारण वहाँ वोटर लिस्ट अपडेट की अलग व्यवस्था है।
SIR क्या है?
Special Intensive Revision चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट किया जाता है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, मृत मतदाताओं या शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम हटाए जाते हैं, और नाम, पता या अन्य विवरणों में हुई गलतियाँ सुधारी जाती हैं।
BLO (Booth Level Officer) घर-घर जाकर जानकारी जुटाते हैं और मतदाताओं को फॉर्म भरवाते हैं।
पहले फेज में कहाँ हुआ था?
पहले चरण में बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी की गई थी। वहाँ की फाइनल मतदाता सूची में 7.42 करोड़ वोटर्स शामिल हुए हैं। अब यही प्रक्रिया देश के अन्य 12 राज्यों में लागू हो रही है।
कौन करेगा यह काम?
इन राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं की वोटर लिस्ट अपडेट की जाएगी। इसके लिए:
- 5.33 लाख BLO (Booth Level Officers)
- 7 लाख से अधिक BLA (Booth Level Agents)
ये अधिकारी घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएँगे और मतदाता जानकारी की पुष्टि करेंगे।
मतदाताओं को क्या करना होगा?
SIR के दौरान BLO/BLA आपके घर आएंगे। मतदाताओं को चाहिए कि वे:
- अपनी जानकारी सही-सही दें।
- अगर नाम दो जगह है, तो एक जगह से कटवाएँ।
- अगर नाम सूची में नहीं है, तो नया आवेदन करें।
अब मतदाता ऑनलाइन भी Form 6, 7, 8 भर सकते हैं – राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या Voter Helpline App के ज़रिए।
SIR के लिए जरूरी दस्तावेज
- पेंशनर पहचान पत्र
- सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट
- 10वीं की मार्कशीट
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र
- राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) में नाम
- परिवार रजिस्टर में नाम
- जमीन या मकान आवंटन पत्र
- आधार कार्ड
SIR का मकसद क्या है?
1951 से 2004 तक कई बार SIR प्रक्रिया हुई, लेकिन पिछले 21 वर्षों से यह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं की गई थी। अब आयोग का लक्ष्य है कि:
- कोई भी योग्य मतदाता सूची से न छूटे।
- कोई भी अयोग्य या मृत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में न रहे।
- डुप्लिकेट वोटरों के नाम हटाए जाएँ।
- माइग्रेशन या नए आवास के बाद मतदाता जानकारी अपडेट हो।
यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक पारदर्शिता और सटीक मतदाता पहचान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
टाइमलाइन एक नज़र में
| चरण | तारीख |
|---|---|
| प्रक्रिया शुरू | 28 अक्टूबर 2025 |
| ड्राफ्ट लिस्ट जारी | दिसंबर 2025 |
| सुधार/आपत्ति की अंतिम तिथि | 20 जनवरी 2026 |
| फाइनल मतदाता सूची | 7 फरवरी 2026 |
निष्कर्ष
चुनाव आयोग का यह कदम देश में मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। हर नागरिक को चाहिए कि वे अपनी जानकारी अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में सही दर्ज है — क्योंकि एक सही वोटर लिस्ट ही लोकतंत्र की असली ताकत है।

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